अभिमनोज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर व्यंग्यात्मक वीडियो और ’गद्दार’ वाली टिप्पणी करने पर दर्ज एफआईआर मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अदालत ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वे कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं करें, मुंबई पुलिस को पूछताछ के लिए अब चेन्नई जाना होगा.
खबरें हैं कि.... जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की खंडपीठ ने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी, लेकिन जांच पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया.
अदालत ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि- यदि पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ करना चाहती है, तो यह प्रक्रिया चेन्नई में की जाए, क्योंकि कुणाल कामरा तमिलनाडु में रहते हैं.
उल्लेखनीय है कि.... यह आदेश कुणाल कामरा की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.
याद रहे.... अदालत ने 16 अप्रैल 2025 को कुणाल कामरा को अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है.
खबरों के अनुसार.... अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कुणाल कामरा की याचिका लंबित रहने के दौरान मुंबई पुलिस आरोप-पत्र दायर करती है, तो ट्रायल कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा!
कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन जांच पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार!
प्रेषित समय :21:16:08 PM / Sat, Apr 26th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर