पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने सिवनी जिले के धूमा क्षेत्र में डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कलेक्टर-एसपी व एसएचओ धूमा को नोटिस जारी किया है. अधिकारियों से एक हफ्ते में शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है, यह घटना फरवरी 2025 की है.मामले में स्थानीय व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उसने कोर्ट को बताया कि प्रतिमा तोडऩे की शिकायत की गई थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया.
सिवनी निवासी जितेंद्र अहिरवार की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि धूमा थाना अंतर्गत एक गांव में 10-11 फरवरी की रात कुछ लोगों ने डॉ अंबेडकर की प्रतिमा में तोडफ़ोड़ की, अगले ही दिन धूमा पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस ने आरोपियों को पकडऩे की बजाय जर्जर मूर्ति को किसी अज्ञात स्थान में रख दिया और वहां पर नई प्रतिमा लाकर रख दी. जो नई मूर्ति लगाई गई है वह किसके द्वारा लाई गई, कहां से लाई गई और किस मद से उसमें पैसा खर्च किया है यह जानकारी नहीं दी गई.
याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर लगातार सिवनी कलेक्टरए एसपी सहित अन्य अधिकारियों से जाकर शिकायत की, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया. हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि सिवनी पुलिस प्रतिमा तोडऩे वालों की ना ही जांच कर रही है और ना ही उनके खिलाफ कार्यवाही. घटना को ढाई महीने से ज्यादा समय हो गया हैए लेकिन आज तक पुलिस ने एक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई. हाईकोर्ट को यह भी बताया गया था कि पुलिस उल्टा याचिकाकर्ता को ही परेशान कर रही है कि कार्यवाही को लेकर दबाव न बनाया जाए. जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सिवनी कलेक्टर, एसपी व एसएचओ धूमा को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी. हाईकोर्ट ने सिवनी एसपी को यह भी निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह बताएं कि इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है. हाईकोर्ट ने कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी पुलिस से मांगा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-




