अभिमनोज
इन दिनों खतरनाक स्टंट आम होते जा रहे है, जिनमें ‘व्हीलिंग स्टंट’ तो करीब-करीब हर शहर में देखा जा सकता है.
खबरें हैं कि.... कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्हीलिंग स्टंट की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की है और इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंदा का कहना है कि- वर्तमान कानून इस तरह के खतरनाक स्टंट को रोकने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए सरकार को ऐसे स्टंट के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए.
खबरों पर भरोसा करें तो.... ऐसे ही मामले में एक आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, आरोप था कि उसने अक्टूबर 2024 में दो पिलियन राइडर्स के साथ व्हीलिंग की और पुलिस के रोकने पर हादसे का शिकार हुआ, पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने न केवल पुलिसकर्मियों से झड़प की बल्कि एक सरकारी मोबाइल फोन भी नहर में फेंक दिया.
उधर, याचिकाकर्ता का दावा था कि उसे पुलिस से निजी विवाद के चलते झूठा फंसाया गया है, लेकिन अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंदा ने सुनवाई के दौरान कहा कि- वर्तमान कानून इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए नाकाफी हैं.
इस वक्त ‘व्हीलिंग’ करने वालों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने या तेज रफ्तार में वाहन चलाने जैसे आरोप ही लगाए जा सकते हैं, जो कि जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं. न्यायमूर्ति श्रीशानंदा ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम बनाते समय शायद विधायकों ने यह कल्पना नहीं की थी कि कभी कोई दोपहिया वाहन केवल पिछले पहिए पर चलाया जाएगा.
अदालत ने सरकार और संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की है कि ‘व्हीलिंग’ जैसे स्टंट को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए और सख्त कदम उठाए जाएं!
कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्हीलिंग स्टंट पर जताई सख्त नाराजगी, कड़े कानून बनाने को कहा!
प्रेषित समय :19:46:14 PM / Wed, May 14th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर