पलपल संवाददाता, रीवा. एमपी के रीवा स्थित मनगवां में फर्जी दस्तावेज तैयार कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिमित्र श्रीवास्ताव ने सातवें वेतनमान के एरियर राशि आहरित कर ली. एरियर भुगतान प्राप्त करने के एक माह बाद फिर से फर्जी एरियर पत्रक नगर परिषद मैहर में भेजा था. यहां तक कि भुगतान व्हाउचर में प्रशासक नगर परिषद मनगवां के फर्जी हस्ताक्षर किए थे. इस मामले की शिकायत मिलने पर जांच करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने प्रकरण दर्ज कर लिया.
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 की अवधि में सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रीवा के पद पर पदस्थ हरिमित्र श्रीवास्तव को जिला कलेक्टर रीवा द्वारा आदेश दिनांक 13/08/2021 के माध्यम से वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनगवां जिला रीवा का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था. उक्त पदस्थापना अवधि में हरिमित्र श्रीवास्तव द्वारा नगर परिषद मैहर में पदस्थापना अवधि का सातवें वेतनमान के अंतर की राशि 3,80,648 रुपए का फर्जी एरियर पत्रक माह जनवरी 2016 से मई 2018 की अवधि का तैयार कर उक्त एरियर का भुगतान नगर परिषद मनगवां के बैंक खाते से 01/01/2022 को अपने बैंक खाते में प्राप्त किया गया.
उक्त भुगतान व्हाउचर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनगवां एवं लेखापाल के स्थान पर हरिमित्र श्रीवास्तव द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर आहरित किया गया. उक्त देयक में प्रशासक नगर परिषद मनगवां के हस्ताक्षर के स्थान पर किया गया हस्ताक्षर भी फर्जी है. सातवें वेतनमान के माह जनवरी 2016 से मई 2018 की अवधि का एरियर 01/01/22 को प्राप्त कर लेने के बाद भी हरिमित्र श्रीवास्तव ने 02/02/ 22 को पुन: फर्जी एरियर पत्रक तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर परिषद मैहर भेजा था.
हरिमित्र श्रीवास्तव प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला रीवा के द्वारा पद का दुरूपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सातवें वेतनमान की एरियर राशि 3,80,648 रुपए का अवैध भुगतान स्वयं के खाते में प्राप्त कर लिया. मामले की जांच में पाया गया कि शासन को आर्थिक क्षति कारित की है. जिसपर ईओडब्ल्यू ने हरिमित्र श्रीवास्तव के विरूद्ध धारा 420, 409, 467, 468, 471, भादवि 13 (1),13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-




