हाईकोर्ट ने सुनाई महिला को अजब सजा : कहा- 2 महीने तक रोज बैंक में मारो झाड़ू, यह है पूरा मामला

हाईकोर्ट ने सुनाई महिला को अजब सजा : कहा- 2 महीने तक रोज बैंक में मारो झाड़ू, यह है पूरा मामला

प्रेषित समय :14:19:36 PM / Sat, May 24th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

भुवनेश्वर. ओडिशा हाईकोर्ट ने एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया है. जालसाजी के मामले में आरोपी महिला को जमानत पर रिहा करते हुए, उसे दो महीने तक आईसीआईसीआई बैंक की सफाई करने का आदेश दिया गया है. यह सफाई सुबह 8 से 10 बजे तक होगी. महिला ने 1.05 करोड़ रुपये का ऋण लेकर गिरवी रखी जमीन बेच दी थी.

जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदनकारी महिला को कटक रिंगरोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा परिसर की 2 महीने तक सफाई करनी होगी. सुबह 8 से 10 बजे के दौरान आवेदनकारी आईसीआईसीआई बैंक परिसर को साफ करेगी. इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक को आवेदनकारी को खुद अनुरोध करना होगा. जमानत पर रहने के दौरान आवेदनकारी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं होगी. इसके अलावा महिला बैंक के बैंक में सफाई के दौरान और सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की रहेगी.

महिला ने गिरवी रखी जमीन बेची

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला और उसके साथ वाले ने आईसीआईसीआई बैंक की कटक ब्रांच से कुल मिलाकर 1.05 करोड़ का लोन लिया था. ये लोन 3 अलग-अलग बार में लिया गया. बैंक से लोन लेने के एवज में महिला और उसके साथी ने भुवनेश्वर में तीन आवासीय संपत्तियों को गिरवी रखा था, लेकिन तीनों लोन जब्त होने से पहले महिला के सह-उधारकर्ता ने गिरवी रखी गई संपत्तियों में से एक को तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, जिसने तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज कराई. महिला और उसके साथी ने यह लोन साल 2018 में लिया था. पुलिस इस मामले में महिला की लंबे समय में तलाश कर रही थी.

क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 5 फरवरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत गिरफ्तार किया था. कोर्ट के इस फैसले की चर्चा अब देश भर में हो रही है. तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह का क्राइम करने वालों की नींंद उड़ गई है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-