पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर संभागीय कमिश्रर के फैसले को रद्द करते हुए भाजपा की महिला पार्षद कविता रैकवार की पार्षदी को बहाल करने के आदेश दिए है. संभागीय कमिश्रर अभय वर्मा ने 29 अप्रैल को भाजपा की महिला पार्षद कविता रैकवार की पार्षदी सिर्फ इस आधार पर रद्द कर दी थी कि उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है. गौरतलब है कि संभागीय कमिश्नर ने यह आदेश भोपाल की उच्च स्तरीय जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सुनाया था.
29 अप्रैल को संभागीय कमिश्नर के आदेश के पहले 28 अप्रैल को हाई कोर्ट भोपाल की उच्च स्तरीय जांच को खारिज कर चुका था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस तरह से किसी के आरोप मात्र लगा देने से किसी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं हो जाता. हाई कोर्ट ने इसमें कहा था कि आप इस मामले में पहले जांच करें. जांच में जो बिंदु सामने आते है उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाए. 28 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आया और एक दिन बाद ही संभागीय कमिश्नर ने भोपाल की उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कविता रैकवार की पार्षदी रद्द कर दी. जिसके बाद कविता रैकवार ने मामले को दोबारा हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने संभागीय कमिश्रर के आदेश को रद्द करते हुए कविता रैकवार को बड़ी राहत दी.
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