अभिमनोज
उत्तराखंड में रिजर्वेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण पंचायत चुनाव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, यही नहीं, इस मामले में अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा है.
खबरों की मानें तो.... इस मामले में गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने सरकार की ओर से जारी पंचायत चुनाव के कार्यक्रम के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि- सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई, इसके बाद सर्कुलर जारी कर अब तक पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित कर दिया और वर्ष 2025 से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया गया.
इस संबंध में याचिकाकर्ता का कहना था कि- नए आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई, जिसके कारण याचिकाकर्ता पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं.
खबरों पर भरोसा करें तो.... उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने का कारण शुरू हुई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और इस मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है.
अदालत के इस आदेश के बाद राज्य के बारह जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया अभी स्थगित हो गई है, जबकि....पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई थी.
खबरें हैं कि.... अदालत का कहना है कि- आरक्षण के नए नियमों को लेकर उठे विवादों के समाधान के बिना चुनाव कराना उचित नहीं होगा, इसके बाद अब सरकार को आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करके अदालत को संतुष्ट करना होगा, तभी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
उल्लेखनीय है कि.... चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव की आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया को नियमानुसार नहीं पाया, इसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई.
अदालत का कहना है कि- जब सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, तो सरकार ने क्यों चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया, मामला अदालत में विचाराधीन होने के बाद ऐसा निर्णय क्यों लिया गया.
याद रहे.... राज्य सरकार ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से 24 जून 2025 तक का समय मांगा था, लेकिन.... इससे पहले ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया!
इसलिए.... उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी, सरकार से मांगा जवाब!
प्रेषित समय :22:21:26 PM / Mon, Jun 23rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

