अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि.... ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होना क्राइम करने की छूट नहीं देता.
खबरें हैं कि.... सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित को आत्मसमर्पण की छूट देने से इनकार करते हुए कहा कि- ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने से आपको घर पर अत्याचार करने की छूट नहीं मिल जाती है.
पत्नी की हत्या के आरोपित ने अदालत में यह कहा था कि- वह ब्लैक कैट कमांडो है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा था.
खबरों की मानें तो.... उसने अदालत से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसको खूब फटकार लगाते हुए उसकी अपील खारिज कर दी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए इस टिप्पणी के साथ अपील को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा.
इस मामले में अदालत का कहना है कि- याचिकाकर्ता को गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, इसलिए उसे छूट देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है.
उल्लेखनीय है कि.... याचिकाकर्ता बलजिंदर सिंह पर पत्नी की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 304बी के तहत मामला दर्ज है, उस पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप है!
सुप्रीम कोर्ट: ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होना क्राइम करने की छूट नहीं देता!
प्रेषित समय :20:44:47 PM / Tue, Jun 24th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

