अभिमनोज
कर्नाटक हाईकोर्ट से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपी जनता दल (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कहा गया है कि- उन्हें जमानत के लिए सत्र न्यायालय जाना चाहिए और निचली अदालत में उनकी याचिका पर विचार होने के बाद यदि जरूरी हो, तो रेवन्ना हाईकोर्ट में वापस आ सकते हैं.
खबरों की मानें तो.... पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्ज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के चार मामले दर्ज हैं, उन्होंने हासन से एनडीए उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सोशल मीडिया पर कई अश्लील वीडियो वायरल हुए थे, इससे संबंधित चार अलग-अलग एफआईआर में उनको मुख्य आरोपी बनाया गया था.
पहली प्राथमिकी अप्रैल 2023 में रेवन्ना के पारिवारिक फार्म हाउस में काम करने वाली एक घरेलू सहायिका ने दर्ज कराई थी, उसने रेवन्ना पर बार-बार दुष्कर्म करने और मुंह खोलने पर दुर्व्यवहार की वीडियो क्लिप लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था.
खबरों पर भरोसा करें तो.... रेवन्ना की पिछली जमानत याचिका वर्ष 2023 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था.
प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद जेडी-एस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था.
खबरें हैं कि.... इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने रेवन्ना की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि- रेवन्ना के लिए यह ज्यादा ठीक होगा कि वे हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करने से पहले निचली अदालत में अपना पक्ष रखें.
हालांकि.... प्रज्ज्वल रेवन्ना की ओर से अनुरोधों के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह नई जमानत अर्जी पर उसके दाखिल होने की तारीख से दस दिनों के भीतर निर्णय करें.
उल्लेखनीय है कि.... इस मामले में जमानत पाने के लिये प्रज्ज्वल रेवन्ना दूसरी बार हाईकोर्ट पहुंचे थे!
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में प्रज्वल रेवन्ना से कहा- जमानत मांगने सत्र अदालत जाएं!
प्रेषित समय :20:53:18 PM / Wed, Jul 9th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

