जबलपुर/भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस द्वारा गैंगस्टर जुबेर मौलाना का सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकालने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मानव अधिकार आयोग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. जुबेर की पत्नी शमीम बानो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस्लाम में दी गई व्यवस्था के खिलाफ पुलिस ने यह कदम उठाया.
जुबेर और उसके तीन गुर्गों को दो माह पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसके पास से एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और तीन छुरी जब्त की गई थीं. जुबेर और उसके साथियों ने शहर के मंगलवारा और टीला जमालपुरा क्षेत्र में वाहनों में तोड़-फोड़ करने के साथ ही फायरिंग की थी. हालांकि पुलिस का दावा था कि जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद ही दाढ़ी, मूंछ और सिर मुंडवा लिया था.
याचिकाकर्ता ने आयोग और भोपाल कमिश्नर को लिखा था पत्र
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि वारंट तामीली के मामले में भोपाल पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार किया था. फिर उसका जुलूस निकाला गया. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि भोपाल कमिश्नर और मानव अधिकार आयोग को शिकायत पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी.
पुलिस जुलूस नहीं निकाल सकती
अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने बताया कि यह मामला आर्टिकल 21, 22, 25 और ह्यमन राइट्स के उल्लंघन का है. कोर्ट को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता है. पुलिस को संबंधित कोर्ट में पेश करने का अधिकार है, इसके बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

