अभिमनोज
संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में- पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार देता है.
खबरें हैं कि.... सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) की एक महिला अधिकारी और उनके अलग रह रहे पति को तलाक लेने की अनुमति देने के लिए अपनी इन असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक-दूसरे के खिलाफ दायर कई दीवानी और आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया.
खबरों की मानें तो.... इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने महिला आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता को अलग रह रहे पति के परिवार से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2015 में हुई शादी के 2018 में टूट जाने के बाद उनके बीच लंबी कानूनी लड़ाई को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों के मद्देनजर कि- वे बेटी की अभिरक्षा के मामलों समेत तमाम विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं और भविष्य में किसी भी मुकदमेबाजी से बचने एवं शांति बनाए रखने के लिए सभी लंबित मामलों का निपटारा करना चाहते हैं.
इस मामले में बेटी की अभिरक्षा के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि- बच्ची की अभिरक्षा मां के पास होगी, जबकि पिता और पिता के परिवार को पहले तीन माह तक बच्ची से मिलने का निगरानी में अधिकार होगा और उसके बाद बच्ची की सुविधा के आधार पर प्रतिमाह के पहले रविवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बच्ची के शिक्षण स्थल पर, या स्कूल के नियमों और विनियमों के तहत अनुमति के अनुसार, मुलाकात हो सकेगी.
इसी मामले में महिला स्वेच्छा से पति से किसी भी प्रकार के गुजारा भत्ते के अपने दावे को छोड़ने के लिए सहमत हो गई है, तो इसके बाद अदालत ने पत्नी को प्रतिमाह 1.5 लाख रुपये का भरण-पोषण देने के हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया.
उल्लेखनीय है कि.... अदालत ने अपने आदेश में कहा कि- दोनों पक्षों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई को समाप्त करने और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, दोनों पक्ष की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ दायर सभी लंबित आपराधिक और दीवानी मुकदमे रद्द किए जाते है.
विशेषाधिकार के जरिए फैसला.... पति और ससुराल वालों से सार्वजनिक माफी मांगे आईपीएस पत्नी!
प्रेषित समय :20:17:29 PM / Wed, Jul 23rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर




