रायपुर. छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है. राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने गणेेश चतुर्थी से पहले अपने कर्मचरियों को डीए वृद्धि की सौगात दी है.कैबिनेट बैठक से मंजूरी के मिलने के बाद वित्त विभाग ने सोमवार देर शाम शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिए है. इस फैसले के बाद अब डीए 53 से बढ़कर 55 फीसदी पहुंच गया है. नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी.
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी वृद्धि करने का फैसला किया है, जिसके बाद डीए की दर 53 फीसदी से बढ़कर 55 प्रतिशत पहुंच गई है. नई दरें 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी ऐसे में अक्टूबर में बढ़े हुए डीए के साथ सैलरी खाते में आएगी.
छठवें वेतनमान का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के डीए में 6त्न प्रतिशत का इजाफा किया गया है जिसके बाद डीए 252 प्रतिशत हो गया है. इसका लाभ छत्तीसगढ़ के 3.30 लाख शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेगा.यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई, कार्यभारित और आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा.
डीए की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर होगी, विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं किया जाएगा. डीए को मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा.भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को पूर्ण माना जाएगा, जबकि उससे कम राशि नजरअंदाज़ की जाएगी.




