दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी पर लगाई फटकार, कहा- किसे घर मिलेगा, सरकार चुन-चुनकर तय नहीं कर सकती

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी पर लगाई फटकार, कहा- किसे घर मिलेगा, सरकार चुन-चुनकर तय नहीं कर सकती

प्रेषित समय :13:20:18 PM / Wed, Sep 17th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकाई लगाई. जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि सरकार का रवैया सभी के लिए फ्री सिस्टम जैसा है. किसे मकान मिलेगा, किसे नहीं, यह सरकार चुनिंदा तरीके से तय नहीं कर सकती.

दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी एक याचिका में केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है. आप ने दावा किया कि उसने इसको लेकर पिछले साल 20 सितंबर को केंद्र को पहली बार पत्र लिखा था. उसके बाद एक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
आप ने कहा कि कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 4 अक्टूबर, 2024 को 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था. इसके बाद से, वह मंडी हाउस के पास एक पार्टी सांसद के सरकारी आवास में रह रहे हैं.

केजरीवाल को मिलने वाला बंगला किसी और को दिया

आप के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में बताया कि इस साल मई में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 35 लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली कर दिया था. केंद्र के वकील ने केजरीवाल को यह बंगला आवंटित करने के पार्टी के प्रस्ताव पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था. मेहरा ने दावा किया कि केंद्र सरकार के वकील ने एएसजी की गैरमौजूदगी का हवाला देते हुए बार-बार समय मांगा और बाद में यह बंगला किसी और को आवंटित कर दिया गया. आप के वकील ने केंद्र सरकार के वकील पर पिछली दो सुनवाई के दौरान कोर्ट में मामले को लटकाए रखने का भी आरोप लगाया.
आप ने कहा राजनीतिक दलों को जनरल पूल से आवास आवंटन के नियमों के तहत, किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली में एक सरकारी आवास का अधिकार है. बशर्ते कि उनके पास न तो अपना कोई मकान हो और न ही उन्हें किसी पद पर रहने के चलते आवास आवंटित किया गया हो.

वेटिंग लिस्ट बंगला आवंटन में रुकावट नहीं डाल सकती

जस्टिस ने केंद्र से कहा- आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है. पिछली बार भी यही हुआ था. वेटिंग लिस्ट बंगला आवंटन में रुकावट नहीं डाल सकती. पहले भी वेटिंग लिस्ट के कारण किसी को बंगला मिलने में देरी नहीं हुई है. हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि आपने राज्य मंत्री को 35 लोधी एस्टेट कब आवंटित किया, इसकी सटीक तारीख बताइए. साथ ही केंद्र को 18 सितंबर तक आवासीय व्यवस्था और वेटिंग लिस्ट से बंगला आवंटन की नीति का रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-