एमपी हाईकोर्ट में टकराव, एक जज के फैसले पर दूसरे जज ने उठाया सवाल

एमपी हाईकोर्ट में टकराव, एक जज के फैसले पर दूसरे जज ने उठाया सवाल

प्रेषित समय :15:13:39 PM / Wed, Sep 24th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जज ने दूसरे जज के फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने ग्वालियर बेंच के जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है। 
                            जस्टिस गुप्ता ने 12 सितंबर को दिए गए आदेश में शिवपुरी के अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विवेक शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। इस पर जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि यह आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया। जस्टिस श्रीधरन की बेंच ने कहा कि जस्टिस गुप्ता ने जो टिप्पणियां कीं, वे अभद्र और अनुचित थीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार कह चुका है कि निचली अदालतों के जजों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। दरअसल मामला एक धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार से जुड़ा है। एएसजे शर्मा ने इसमें आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसी आरोपी ने बाद में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर जस्टिस गुप्ता सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस श्रीधरन ने साफ कहा कि जस्टिस गुप्ता का आदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 10 दिनों में जस्टिस गुप्ता के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे। 
जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति शुरू से भी विवादों में रही-
जस्टिस गुप्ता जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में पदोन्नत हुए थे। लेकिन उनकी नियुक्ति शुरू से ही विवादों में रही। उनके खिलाफ मानसिक उत्पीडऩ की शिकायत लंबित थी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें हाईकोर्ट का जज बनाया गया। एक महिला जज अदिति कुमार शर्मा ने उनकी पदोन्नति के खिलाफ याचिका भी लगाई थी। फिर भी केंद्र सरकार ने नाम को मंजूरी दी और 28 जुलाई को राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-