लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को शुक्रवार 26 सितम्बर को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सिख समुदाय पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. राहुल गांधी ने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने को चुनौती दी थी. सितंबर 2024 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था. इसे भड़काऊ करार देते हुए वाद दाखिल किया गया था.
पूरा मामला सितंबर 2024 का है. राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं. कड़ा रुख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं.
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