कोलकाता. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं. अधिसूचना के अनुसार, अब किसी भी मतदाता का ऑनलाइन गणना प्रपत्र तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसका वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लिंक्ड हो.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि लिंकिंग नहीं होने पर ऑनलाइन प्रपत्र जमा नहीं होगा. प्रपत्र जमा करने के लिए सबसे पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा. इस ओटीपी के माध्यम से ही मतदाता आयोग की वेबसाइट पर लॉगइन कर अपना प्रपत्र जमा कर सकेगा. यह प्रक्रिया गत शुक्रवार से शुरू हो चुकी है.
साथ ही चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित न करने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के लिए भी कड़ा कदम उठाने की घोषणा की है. आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिन बीएलओ ने प्रपत्र समय पर वितरित नहीं किए, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा. यह कदम विशेष रूप से उन मामलों को लेकर उठाया गया है, जहां बंगाल में प्रपत्र सड़क किनारे, तृणमूल पार्टी कार्यालयों या नेताओं के घरों से वितरित किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मतदाता सूची के सत्यापन और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है. आयोग की इस नई व्यवस्था से मतदाता और अधिकारियों दोनों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी.
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