जबलपुर/भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 साल कर दी है. यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया है, जिनमें न्यायिक सेवाओं में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग उठाई गई थी.
चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार इस निर्णय के लिए तैयार है तो न्यायिक अधिकारियों को यह फायदा देने से इनकार क्यों किया जाए. राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जबकि न्यायिक अधिकारियों की उम्र अब तक 60 थी. हाईकोर्ट के जज 62 वर्ष में रिटायर होते हैं, इसलिए जिला न्यायाधीशों की आयु 61 वर्ष करना तार्किक है. बेंच ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारी और राज्य के अन्य कर्मचारी एक ही पब्लिक एक्स चेकर से वेतन लेते हैं, इसलिए इस मामले में भेदभाव उचित नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में तेलंगाना हाईकोर्ट के समान निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा हो सकता है तो मध्यप्रदेश में क्यों नहीं.
एमपी हाईकोर्ट ने किया विरोध-
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन जो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का पक्ष रख रहे थे. उन्होंने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध किया. हालांकि अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए इस विरोध को अभी स्वीकार नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है. 27 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार व हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था. 26 मई को भी चीफ जस्टिस गवई की बेंच ने कहा था कि सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है.
दोनों कर्मचारियों को एक ही खजाने से वेतन मिलता है-
सीजेआई वाली पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी और राज्य सरकार के बाकी कर्मचारी, दोनों का वेतन एक ही जगह यानी एक ही सरकारी खजाने से मिलता है. कोर्ट ने आगे राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल है. उच्च न्यायालय के जजों और जिला कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र में एक साल का डिफरेंट है. उच्च न्यायालय के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और अब मध्यप्रदेश में जिला न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 61 साल हो जाएगी. बेंच ने इस याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद की तारीख तय की.
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