सोनिया गांधी-राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार

सोनिया गांधी-राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार

प्रेषित समय :17:24:04 PM / Tue, Dec 16th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी राहत माना जा रहा है.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती, जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज न हो. कोर्ट ने कहा कि पीएमएएलए के प्रावधानों के तहत ईडी को जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में एफआईआर का होना अनिवार्य है.

अदालत ने यह भी कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, वह अब तक दर्ज ही नहीं की गई है. कोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी. अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना.

कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा कि एफआईआर के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखने योग्य नहीं है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-