फायर सेफ्टी में खामी मिली तो अस्पताल, होटल और कोचिंग संस्थान होंगे सील

फायर सेफ्टी में खामी मिली तो अस्पताल, होटल और कोचिंग संस्थान होंगे सील

प्रेषित समय :20:57:42 PM / Mon, Jun 8th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. नागरिकों की सुरक्षा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से नगर निगम ने शहर के 325 अस्पतालों, होटलों, कोचिंग संस्थानों तथा अन्य व्यावसायिक भवनों को नोटिस जारी किए हैं. निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फायर सेफ्टी संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में भवन स्वामियों और संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों के अनुरूप अपने प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल उपलब्ध कराएं. नोटिस में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने इस संबंध में भवन, बाजार, अतिक्रमण और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि नोटिस प्राप्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं.

निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन प्रतिष्ठानों में नोटिस जारी होने के बाद भी फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित नहीं किए गए हैं अथवा सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं, उनके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कठोर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नगर निगम ने विशेष रूप से अस्पतालों, होटलों और कोचिंग संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इन स्थानों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं. अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की मौजूदगी तथा कोचिंग संस्थानों और होटलों में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के कारण अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम अत्यंत आवश्यक हैं.

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने संस्थानों में आग से बचाव के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और आगंतुकों, मरीजों तथा उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी संचालकों की जिम्मेदारी है. यदि किसी प्रतिष्ठान में शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाई जाती है तो जनहित में उसे सील करने की कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम की इस पहल को शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिस जारी होने के बाद संबंधित संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन किस हद तक सुनिश्चित करते हैं और निगम प्रशासन आगामी निरीक्षणों में कितनी सख्ती बरतता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-