जबलपुर. एमपी के जबलपुर में नगर निगम द्वारा शहर में जन-सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. निगम की टीम ने आज गलगला-सराफा रोड स्थित रवि प्लास्टिक और मुकादमगंज स्थित अशोक एजेंसी पर औचक निरीक्षण किया. दोनों ही प्रतिष्ठानों में स्वीकृत नक्शा, वैध ट्रेड लाइसेंस और आपातकालीन निकासी मार्ग जैसी गंभीर कमियां पाई गईं. इसके साथ ही वहां भारी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री का असुरक्षित भंडारण मिला. दोनों प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया.
बताया गया है कि नगर निगम का अमला आज जब गलगला सराफा रोड पर स्थित रवि प्लास्टिक पहुंचा तो वहां असुरक्षित तरीके से भारी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान रखा हुआ है. परिसर में आने-जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी उपलब्ध थी, जिसे भी सामान रखकर पूरी तरह बंद कर दिया गया था. इसके कारण किसी भी अप्रिय घटना के समय बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता. इसके अलावा भवन में अवैध और खतरनाक तरीके से लिफ्ट लगाई गई थी.
अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर संचालक न तो भवन का स्वीकृत नक्शा दिखा पाए और न ही उनके पास नवीनीकृत ट्रेड लाइसेंस मिला. अग्नि सुरक्षा के उपकरणों का अभाव होने के कारण इस दुकान को बंद कराया गया. इसी तरह मुकादमगंज की अशोक एजेंसी में कपूर और अगरबत्ती जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्रियों का बड़ा स्टॉक जमा था. यहां भी ऊपर आने-जाने के इकलौते रास्ते पर सामान भरा हुआ था, जिससे आपात स्थिति में बचाव कार्य करना असंभव था. जब निगम की भवन और लाइसेंस शाखा ने दस्तावेजों की मांग की, तो संचालक स्वीकृत नक्शा और ट्रेड लाइसेंस पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहे. इसके बाद जन-हानि के खतरे को टालने के लिए संचालक की सहमति से शटर पर ताला लगा दिया गया.

