दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा पर रोक नहीं, खारिज की याचिका, दतिया उपचुनाव का रास्ता साफ

दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा पर रोक नहीं, खारिज की याचिका, दतिया उपचुनाव का रास्ता साफ

प्रेषित समय :18:23:55 PM / Fri, Jul 10th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बैंक एफडी घोटाले के मामले में 3 साल की सजा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. दतिया विधानसभा उपचुनाव 30 जुलाई को होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी. राजेंद्र भारती ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी है और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को सुरक्षित रखा था फैसला

ग्रामीण विकास बैंक के एफडी घोटाले में दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 9 जुलाई को अंतिम सुनवाई हुई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी.

दतिया विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा बरकरार रहेगी. इस फैसले के बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने दतिया में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. दतिया उपचुनाव में 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा.

एफडी में हेराफेरी केस में 3 साल की जेल

दतिया सहकारी ग्रामीण बैंक के एक एफडी में फर्जीवाड़े के आरोप पर तीन महीने पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ दिल्ली की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. इस मामले में कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती जमानत पर चल रहे हैं. उन्होंने सजा पर रोक लगाने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. दतिया विधानसभा सीट खाली होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 जुलाई को उपचुनाव का ऐलान कर दिया था. 30 जुलाई को वोटिंग होना है. कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने उपचुनाव पर रोक लगाने के लिए भी याचिका लगाई थी, उसे भी खारिज कर दिया गया है.

राजेंद्र भारती के बैंक अध्यक्ष और ट्रस्टी रहते हुआ था घोटाला

राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम के नाम पर 1998 में दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रुपये की एफडी कराई गई थी. राजेंद्र भारती 2001 तक बैंक के अध्यक्ष और संस्थान के ट्रस्टी रहे. उन पर आरोप था कि रिकॉर्ड में हेरफेर करके एफडी की अवधि को 3 से बढ़ाकर 15 साल किया गया.

मार्च 2011 में हुआ खुलासा

आरोप ये भी है कि 1999 से 2011 के बीच उनके बैंक अकाउंट से 13.5 प्रतिशत ब्याज दर से रकम निकाली गई. 3 मार्च 2011 को मामला उजागर हुआ और जांच में आपत्ति दर्ज की गई. मामले में कोर्ट के आदेश पर साल 2015 में आपराधिक केस दर्ज किया गया. 2025 में ये केस दतिया से ग्वालियर और फिर दिल्ली एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचा. 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने भारती को फ्रॉड केस में 3 साल की सजा सुनाई.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-