जबलपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने पाटन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन कर संचालित तीन स्कूली वाहनों को जब्त कर लिया। आरटीओ रिंकू शर्मा के विशेष निर्देश पर चलाए गए सघन जांच अभियान में दो मारुति वैन अवैध गैस किट के साथ संचालित होती मिलीं, जबकि एक अन्य वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी होने के बावजूद बच्चों का परिवहन करता पाया गया। तीनों वाहनों को तत्काल जब्त कर आरटीओ परिसर में खड़ा कराया गया है। कार्रवाई के बाद नियमों की अनदेखी कर स्कूली वाहन संचालित करने वालों में हड़कंप मच गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मारुति वैन क्रमांक एमपी-20-जेडजी-6830 और एमपी-20-जेडडी-4047 में बिना अनुमति गैस किट लगी मिली। इन वाहनों का उपयोग स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार बिना स्वीकृति गैस किट का उपयोग मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन होने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। इसे देखते हुए दोनों वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
जांच अभियान के दौरान एक अन्य वाहन एमपी-20-टी-6239 भी कार्रवाई की जद में आया। विभाग ने पाया कि यह वाहन 16 वर्ष से अधिक पुराना होने के बावजूद स्कूली बच्चों के परिवहन में लगाया गया था। नियमानुसार इतनी पुरानी गाड़ियों का स्कूल वाहन के रूप में संचालन प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इस वाहन को भी जब्त कर आरटीओ परिसर भेज दिया गया।
आरटीओ रिंकू शर्मा ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई वाहन संचालक नियमों की अनदेखी कर बच्चों की जान जोखिम में डालता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूल वाहनों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप और फिटनेस प्रमाणित वाहनों का ही उपयोग करें। विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष जांच अभियान लगातार चलाए जाते रहेंगे।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-



