छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: क्रमोन्नति वेतनमान की मांग पर 14 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: क्रमोन्नति वेतनमान की मांग पर 14 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज

प्रेषित समय :17:50:02 PM / Tue, Jul 14th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

रायपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्रमोन्नति वेतनमान की मांग कर रहे धमतरी जिले के 14 शिक्षकों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस विवाद पर पहले ही डिवीजन बेंच निर्णय दे चुकी है, इसलिए उसी के अनुरूप वर्तमान मामलों का भी निपटारा किया गया.

न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि सभी याचिकाओं में कानून और तथ्य का प्रश्न समान है. इसलिए सभी मामलों पर एक ही आदेश पारित किया गया. याचिकाकर्ताओं में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता (एलबी) शामिल थे, जिन्होंने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी.

शिक्षकों का कहना था कि उन्हें शासन के परिपत्र के अनुसार लाभ मिलना चाहिए, लेकिन विभाग ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की. इसके बाद उन्होंने विभागीय आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी.

सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अदालत को बताया कि इसी प्रकार का विवाद पहले भी हाई कोर्ट में तय हो चुका है. अदालत ने पूर्व में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं की स्थिति उन मामलों से अलग है, जिनमें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया था. इसलिए उन्हें 10 मार्च 2017 के परिपत्र का लाभ नहीं मिल सकता.

कोर्ट ने कहा कि जब डिवीजन बेंच इस विषय पर स्पष्ट कानूनी व्याख्या कर चुकी है, तब वर्तमान याचिकाओं में अलग राहत देने का कोई आधार नहीं बनता. इसी कारण सभी 14 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-