जबलपुर. एमपी के जबलपुर में कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक के एक और गुर्गे बुरहान की अग्रिम जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है. रज्जाक की गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मनीष कुमार वर्मा का मकान खाली कराने व रुपयों की मांग कर जान से मारने की धमकी दी गई थी.
पुलिस के अनुसार थाना ओमती में मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट पर धारा 147, 148, 384, 386, 452, 506 भा. द. वि. का अपराध दर्ज किया था. इसी प्रकार थाना ओमती में मो. नियाज की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 249/24 धारा 458, 147, 148, 149, 365, 294, 506, 323, 195ए, 384, 386, 190 भा.द.वि. का अपराध विभिन्न आरोपीगणों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.
दौरान विवेचना में पाया गया कि आरोपी द्वारा अब्दुल रज्जाक एवं गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पूर्व में प्रार्थी के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से फर्जी तरीके से लोन के रूपये प्राप्त कर लेना एवं प्रार्थी को उक्त लोन का पैसे भरने के लिये धमकाना एवं पूर्व के मामले में राजीनामा करने एवं जान से मारने की धमकी देना पाया गया है.
उपरोक्त दोनों प्रकरणा में आरोपी बुरहान खान पिता सुलतान खान उम्र. 45 साल निवासी मासूम का बाड़ा थाना ओमती का लगातार फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा अपराध क्र. 300/23 धारा 147, 148, 384, 386, 452, 506 भा. द. वि. के प्रकरा में 10,000 रूपये तथा अपराध क्र. 249/24 धारा 458, 147, 148, 149, 365, 294, 506, 323, 195ए, 384, 386, 190 भा.द.वि. के प्रकरण में 5 हजार रूपये के नगद इनाम की उदघोषणा की गई.
आरोपी बुरहान खान की अग्रिम जमानत 19 सितम्बर को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर के न्यायालय से खारिज की गई है. माननीय न्यायालय में शासन की ओर से आरोपी की अग्रिम जमानत का विरोध अपर लोक अभियोजक श्री अनिल तिवारी द्वारा किया गया है .
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

