जबलपुर में अवैध रेत माफिया के मंसूबों पर पुलिस का बज्रपात, भीड़भाड़ के बीच दबोचा गया रेत चोर, डंपर और अवैध खनिज जप्त

जबलपुर में अवैध रेत माफिया के मंसूबों पर पुलिस का बज्रपात, भीड़भाड़ के बीच दबोचा गया रेत चोर, डंपर और अवैध खनिज जप्त

प्रेषित समय :15:49:34 PM / Thu, Sep 24th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी के जबलपुर स्थित मझौली क्षेत्र में सक्रिय रेत माफिया और अवैध खनन के काले कारोबार पर पुलिस ने करारा प्रहार किया है. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम चोरी की रेत ढोने वाले एक बेखौफ डंपर चालक को पुलिस ने इंद्राना रोड गेरा मार्केट के पास से रंगे हाथों धर दबोचा. चालक के साथ-साथ डंपर और उसमें लदी अवैध रेत को जप्त कर लिया गया है. इस कार्रवाई से रेत माफियाओं के सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है.

थाना प्रभारी मझौली श्रीमति पूर्वा चौरसिया ने बताया कि 22 सितंबर को इंद्राना रोड स्थित गेरा मार्केट के पास खासी भीड़भाड़ थी. इसी आपाधापी और भीड़ का फायदा उठाकर एक डंपर चालक पंडाल के ठीक बगल से होकर तेजी से अवैध रेत पार करने की कोशिश कर रहा था. पुलिस टीम की पैनी नजर जैसे ही इस संदिग्ध वाहन पर पड़ी, उसे घेराबंदी कर तुरंत रोक लिया गया. जब वाहन चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम निक्कू बर्मन उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम खजरी कटंगी बताया.

-न रायल्टी, न बीमा और न फिटनेस – खुला 'खौफनाक' सच!
-पुलिस द्वारा जब वाहन के वैध दस्तावेज मांगे गए, तो चालक ने सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया. इसके बाद जो खुलासा हुआ, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए:
-डंपर में भरी रेत पूरी तरह अवैध और चोरी की थी.
-ई-खनिज पोर्टल पर इसका कोई पंजीयन/रायल्टी (क्रश4ड्डद्यह्ल4) नहीं थी.
-वाहन का बीमा  और फिटनेस तक खत्म/गायब था!
-कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी निक्कू बर्मन ने उगला कि वह यह अवैध कारोबार अपने डंपर मालिक अंशुल सिंह चंदेल के इशारे और कहने पर कर रहा था. मालिक के कहने पर ही बिना रायल्टी की चोरी की रेत डंपर में लादकर उसका अवैध परिवहन किया जा रहा था.
-कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज, जेल जाने की तैयारी
-पुलिस ने आरोपी के कब्जे से डंपर और उसमें भरी पूरी रेत को मौके पर ही जप्त कर लिया. आरोपी चालक निक्कू बर्मन और डंपर मालिक अंशुल सिंह चंदेल के खिलाफ कानून का शिकंजा पूरी तरह कस दिया गया है.
-दोनों के खिलाफ निम्नलिखित कड़े कानूनों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है:
-भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्): धारा 303(2), 317(5)
-खान एवं खनिज अधिनियम: धारा 4/21 एवं अवैध खनन, परिवहन व भंडारण निवारण अधिनियम की धारा 18(2)
-मोटर व्हीकल एक्ट (रूङ्क्र): धारा 4/21, 56/196(1)ख, 146/196(3)
-जांबाज टीम की मुस्तैदी से नाकाम हुआ 'रेत सिंडिकेट'
-भीड़भाड़ वाले इलाके में मुस्तैदी दिखाते हुए चोरी की रेत के इस बड़े खेल का पर्दाफाश करने में दशेन्द्र कुमार दीक्षित एवं रोहित जैन की अत्यंत सराहनीय और जांबाज भूमिका रही. उनकी सतर्कता के कारण ही रेत माफिया का यह बड़ा मनसूबा मिट्टी में मिल गया.
-पुलिस की इस सख्त कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के अवैध खनन व परिवहन करने वाले माफियाओं की नींद उड़ गई है!
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-