जबलपुर में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण, प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, अपर जिला दंड़ाधिकारी ने जारी किया आदेश

जबलपुर में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण, प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, अपर जिला दंड़ाधिकारी ने जारी किया आदेश

प्रेषित समय :18:13:48 PM / Mon, Oct 19th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर। एमपी के जबलपुर में आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर लोहा, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर  अत्यधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) की  बिक्री, वितरण एवं प्रदर्शन पर जिले में पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है।  
                                अपर जिला दंडाधिकारी श्रीमती नीता राठौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक भरकर अत्यधिक तेज आवाज करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार किए जाते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाला रसायन आंखों और चेहरे को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे आम नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा रहता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी यदि प्रतिबंधित पटाखों या कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में पदस्थ सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन कराने तथा इसका उल्लंघन करने वालों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-