यूपी : विस चुनाव से पहले 3 साल से एक जिले में तैनात अफसर हटेंगे, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

यूपी : विस चुनाव से पहले 3 साल से एक जिले में तैनात अफसर हटेंगे, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

प्रेषित समय :13:58:38 PM / Wed, Oct 28th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली/लखनऊ. उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए है. इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादला और तैनाती को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभाव मुक्त बनाना है.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए, चुनाव कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों के तबादले और तैनाती के संबंध में निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.

3 साल से एक जिले में तैनात अधिकारी हटेंगे

नवदीप रिणवा ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनाव कार्यों से सीधे जुड़े वे अधिकारी, जिन्होंने पिछले चार सालों के दौरान (31 मई 2027 तक) एक ही जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें उस जिले से स्थानांतरित किया जाएगा. आयोग के इन निर्देशों के तहत पुलिस, प्रशासन, आबकारी और परिवहन विभाग के कई स्तरों के अधिकारियों का तबादला किया जाएगा.

गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड को भी निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश उत्तर प्रदेश के साथ ही गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के लिए भी जारी किए हैं. इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. नवदीप रिणवा के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की समेकित रिपोर्ट मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अगले महीने 30 नवंबर तक आयोग को भेजनी होगी.

गृह जिले में नहीं होगी तैनाती

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक चुनाव कार्यों से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारियों को निर्धारित स्थानांतरण नीति के तहत जिले से हटाया जाएगा, जिन्होंने पिछले चार सालों के दौरान संबंधित जिले में 31 मई 2027 तक तीन साल की सेवा अवधि पूरी कर ली हो. बताया जा रहा है कि अधिकारियों की तैनाती तय करते समय उनके गृह जनपद को भी ध्यान में रखना होगा. किसी भी अधिकारी को उसके अपने गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा.

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