पलपल संवाददाता, जबलपुर/इंदौर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए है, चुनाव में देर होने को लेकर फरवरी में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिए है. याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजय पॉल व शैलेन्द्र शुक्ला की युगल पीठ ने की. हाईकोर्र्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है. 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा.
बताया जाता है कि मध्यप्रदेश के नगरनिगम व नगर परिषदों में एक साल से ज्यादा समय से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है, पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने चुनाव की तिथि बढ़ाई, फिर शिवराजसिंह चौहान सरकार ने कोरोना संकटकाल को देखते हुए टाल दिया, इसके बाद हाल में ही तीन महीने के लिए चुनाव को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया. चुनाव की बढ़ती तारीखों के बाद जनहित याचिका दायर की गई, जिसपर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए है. पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार व व राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था.
अप्रेल में हो सकते है चुनाव-
हालांकि नगरीय निकाय व नगर परिषदो के चुनावों की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरु कर दी है, संभवत: अप्रेल माह में चुनाव कराए जा सकते है, जिसके चलते अब जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची बनाना पड़ रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-अभिमनोजः पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हैं!
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