नई दिल्ली। हरियाणा में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दंगा, हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ की वसूली प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को इसको लेकर एक बिल भी पास किया गया है। विधेयक में दंगों और हिंसक प्रदर्शन सहित आंदोलन के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति की भरपाई की व्यवस्था है। बिल में क्षति का आकलन करने और मुआवजे का दावा करने वाले न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है।
आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में जब स्पीकर ज्ञानी चंद गुप्ता ध्वनि मत से विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, उस समय कांग्रेस विधायक सदन के वेल में इकट्ठे हो गए। बिल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बिल की प्रतियां लहराते हुए और विधेयक को वापस लेने की मांग करने लगे।
बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने उन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि किसानों के विरोध को देखते हुए इसे लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “लोग शांति से विरोध करते हैं। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो क्या होगा?"
कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि इस विधेयक ने इसकी आवश्यकता और सरकार की मंशा पर संदेह पैदा किया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध के बीच इसे लाया गया। यह संदेह पैदा करता है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की अपील की।
विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि विधेयक "लोगों के मन में बैर" के बारे में बात करता है। यह लोगों को विरोध करने से डराने के लिए किया जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है। संपत्ति के नुकसान से संबंधित पहले से ही कानूनी प्रावधान हैं। कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होने के बारे में पुलिस की जिम्मेदारी क्या है?
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि यह कानून किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए लाया जा रहा है। सरकार पहले उन लोगों की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई, जिन्होंने उनका बहिष्कार किया और अब यह विधेयक पेश किया गया है। यह एक कठोर कानून है जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए व्यापक शक्तियां हैं।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली-यूपीवासियों को राहत: गाजीपुर बार्डर पर आवागमन के लिये खोला गया गाजियाबाद मार्ग
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