पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने ओबीसी आरक्षण मामले में अंतिम सुनवाई के पहले शिवराज सरकार को जबाव पेश करने के लिए कहा है, इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 प्रतिशत करने के मामले में रोक बरकरार रखी है. इस मामले की दो दिन से चल रही सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जबाव पेश करने कहा है.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार की युगल पीठ ने सरकार को अंतिम सुनवाई के पहले जबाव पेश करने के लिए कहा है, सरकार के जबाव पेश किए जाने तक राज्य में 14 प्रतिशत आरक्षण से अधिक करने पर रोक बरकरार रखी गई है, सभी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 19 अप्रेल को होगी.
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की बात पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था, मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी के जबलपुर, इंदौर, भोपाल सहित 7 शहरों में अब हर संडे लॉक डाउन..!
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