जबलपुर. खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही बांगड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड को पत्थर का अवैध उत्खनन करने पर 71 करोड़ 87 लाख 82 हजार 750 रुपये के अर्थदंड की वसूली हेतु नोटिस जारी किया है.
पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध उत्खनन एवं भंडारण में लिप्त बांगड़ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर 2 फरवरी को एसडीएम जबलपुर नम: शिवाय अरजरिया की अगुवाई में मानेगांव के पास छापामार कार्यवाही की गई थी. कार्यवाही के दौरान इस कंपनी के चार हाइवा, एक जेसीबी और दो टू-टेन मशीनों को भी जप्त किया गया था. कार्यवाही के दौरान पाया गया था कि पर्यावरण संबंधी अनुमति के बिना कंपनी द्वारा क्रेशर संचालित कर उत्खनन एवं भंडारण कार्य किया जा रहा है. इस सड़क निर्माण कंपनी पर पहले भी तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है.
बांगड़ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मानेगांव के खसरा नंबर 105 की जिस भूमि पर अवैध रूप से क्रेशर संचालित किया जा रहा था वहां तालाबनुमा बड़े गड्ढे बन गये थे. मौके पर छोटे-छोटे पहाड़ों के स्वरूप में बड़ी मात्रा में गिट्टी भी भंडारित पाई गई थी. पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध उत्खनन का यह मामला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. कलेक्टर श्री शर्मा ने बांगड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड के विरूद्ध 71 करोड़ 87 लाख 82 हजार 750 रुपये का अर्थदंड की वसूली का नोटिस कंपनी द्वारा 4 लाख 10 हजार 733 घनमीटर पत्थर के अवैध उत्खनन किये जाने पर जारी किया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में रोज बढ़ते ही जा रहे कोरोना संक्रमित, 159 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव
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