नई दिल्ली. ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को लिए अब परिवहन विभाग ने और कड़े नियम करने का फैसला लिया है. परिवहन निगम के नए नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो राज्य का परिवहन विभाग उसका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में ये बदलाव किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक यातायात के नए नियमों के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग करना और हेलमेट नहीं पहनने पर ये कदम उठाया जा सकता है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन कराने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर नेम एंड शेम नाम से एक अनुभाग बनाने जा रहा है, जहां पर ऐसे लोगों का नाम डाला जाएगा जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं. ऐसे लोग न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं.
हालांकि ऐसे लोगों का नाम तब ही पोर्टल में डाला जाएगा जब उनका डीएल अयोग्य होने के एक महीने के बाद भी इस संबंध में किसी तरह की कोई अपील नहीं करते. अगर ऐसे चालक एक महीने में अपील नहीं करेंगे तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप निरस्त कर दिया जाएगा. परिवहन के पोर्टल पर जिस भी वाहन चालक का नाम डाला जाएगा उसका प्रिंट लिया जा सकेगा और उसे आगे शेयर भी किया जा सकेगा.
वहीं नए नियम नवंंबर 2021 से लागू होंगे. नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना पड़ेगा. आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा. इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके.
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने वाला है. दोपहिया वाहनों के बिना हेलमेट लगाए और पुलिस से मिलकर टोल क्रॉस करने वालों को चिह्नित करने के लिए मंत्रालय एक सिस्टम शुरू करने वाला है. इसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों की फुटेज शेयर की जाएगी और उनका चालान काटा जाएगा
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-1 अप्रैल से आपके खाते से नहीं होगा ऑटो-डेबिट, आरबीआई ने जारी किये नये नियम
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