नई दिल्ली. अगर प्लेन में बच्चे का जन्म होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसी शहर में बनेगा, जहां पर पहली बार प्लेन लैंड करेगा. भले ही, पैरेंट्स का टिकट किसी और शहर का क्यों न हो. बच्चे का बर्थ प्लेस उसी शहर को माना जाएगा. ऐसे मामले में जिस एयरलाइंस कंपनी के विमान से सफर कर रहे हैं, वो कंपनी सर्टिफिकेट देगी, जिसके आधार पर संबंधित शहर से बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
गाजियाबाद नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश ने बताया कि जन्म प्रमाणपत्र के लिए नियम है कि अगर फ्लाइट में उड़ान के दौरान बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का बर्थ प्लेस उस शहर का माना जाएगा, जहां पर पहली बार फ्लाइट लैंड करेगा. उसी शहर से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा. कई ऐसे मामले भी होते हैं, जब उड़ान भरने के बाद ही बच्चे का जन्म हो जाता है, ऐसे मामलों में अगर जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं और इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत नहीं होती है, तो पहली लैंडिंग वाले शहर को बर्थ प्लेस माना जाएगा. अगर बीच सफर में इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ती है, उस शहर को बर्थ प्लेस माना जाएगा.
गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरके यादव ने बताया कि ऐसे मामलों में एयर लाइंस कंपनी, जिसमें बच्चे का जन्म हुआ है, वो वहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना देगी. नियम के अनुसार एयरपोर्ट पर बर्थ या डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टार बैठता है, अगर नहीं बैठा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो फोन कर रजिस्टार बुलाएंगे. बच्चे का सर्टिफिकेट वहीं पर बनाकर पैरेंट्स को दिया जाएगा या फिर सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ई मेल पर भेजा जा सकता है. इसके लिए पैरेंट्स को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी. यह नियम इसलिए है कि क्योंकि दूसरे शहर के व्यक्ति को लैंड करने वाले शहर की जानकारी नहीं होती है, इसलिए एयरपोर्ट पर ही बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है. इसी तरह का नियम डेथ सर्टिफिकेट के लिए होता है.
यह है मामला 17 मार्च को बेंगलुरु से जयपुर में आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-469 में ललिता नाम की यह गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया. फ्लाइट के जयपुर पहुंचने के बाद महिला और नवजात को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जयपुर से बनेगा, इसकी सारी औपचारिकताएं जयपुर एयरपोर्ट से पूरी की जाएंगी. फ्लाइट में जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है, सर्टिफिकेट में वहीं समय लिखा जाएगा. भले ही फ्लाइट को एयरपोर्ट पहुंचने में समय लगा हो. फिलहाल इस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट बनने में परेशानी हो रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली सरकार का फैसला: रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
दिल्ली में अब 24 घंटे लगेगी वैक्सीन, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा- हम किसानों के साथ, इसीलिए दिल्ली को केंद्र नहीं बना सका जेल
दिल्ली सरकार ने लगायी आठवीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल बुलाने पर रोक
Leave a Reply