मुंबई. मुंबई में 20 साल के एक युवक को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) कानून के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है. उसे एक नाबालिग लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने का दोषी पाया गया.
दअसल 14 साल की पीडि़ता ने 29 फरवरी 2020 को अपनी मां को बताया कि एक युवक ने उसे ना सिर्फ आंख मारी, बल्कि कई बार फ्लाइंग किस भी किया. इसके बाद पीडि़ता के परिवारवालों ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ यौन उत्पीडऩ की शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
मुकदमे के दौरान आरोपी युवक ने कोर्ट में दावा किया कि वो और पीडि़ता अलग-अलग समुदाय से हंै, इसलिए लड़की की मां ने दोनों को आपस में बात करने से रोका. इतना ही नहीं आरोपी युवक ने यह भी कहा कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं और लड़की एवं उसके रिश्तेदार के बीच लगी शर्त की वजह से उसे फंसाया गया है.
मुकदमे के वक्त पीडि़ता, उसकी मां और जांच अधिकारी से भी सवाल-जवाब किए गए, जिसके बाद अदालत ने माना कि इन तीनों के बयान दोषी के अपराध को साबित करने के लिए काफी हैं. दोषी को एक साल की सजा का आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने केस के मौजूदा सबूतों के आधार पर कहा कि आरोपी की तरफ से आंख मारना और फ्लाइंग किस देना पीडि़ता का यौन उत्पीडऩ है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र सरकार करायेगी पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच
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