रांची. चारा घोटाला से जुड़े मामलों में एक साल से ज्यादा समय से जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. दुमका कोषागार से गबन के मामले को लेकर इससे पहले भी लालू की जमानत पर कई बार सुनवाई हो चुकी है. चारा घोटाले के इस मामले में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है.
झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार मामले में सुनवाई को बाद आरजेडी प्रमुख को जमानत देने का फैसला सुनाया. अदालत में केस नंबर आरसी 38 मामले की आज सुनवाई हुई. दुमका कोषागार से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी मामले से पहले लालू यादव को चाईबासा और देवघर मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर इससे पहले भी कई सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई थी.
गौरतलब है कि बीते दिनों पिता लालू यादव की रिहाई के लिए बेटी रागिनी आचार्य के रोजा रखने की खबर आई. रागिनी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिये कहा था कि रमजान के महीने में वह अपने पिता की रिहाई के लिए रोजा रखेंगी. इसके बाद लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने नवरात्र के मौके पर देवी पूजा शुरू कर दी थी.
इसके अलावा लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी देवघर पहुंचे. बताया गया कि झारखंड में मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी ने बाबाधाम में भगवान बैद्यनाथ के दर्शन कर पिता की रिहाई की कामना की.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कांग्रेस की डिमांड: बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों को हर महीने मिलें 6-6 हजार रुपए
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