पाकिस्तान: 18 साल वालों की नहीं हुई शादी तो माता-पिता पर लगेगा जुर्माना

पाकिस्तान: 18 साल वालों की नहीं हुई शादी तो माता-पिता पर लगेगा जुर्माना

प्रेषित समय :09:56:41 AM / Thu, May 27th, 2021

पाकिस्तान की सिंध प्रांतीय विधानसभा के एक विधायक ने बुधवार को एक विधेयक का मसौदा पेश किया जिसमें सामाजिक बुराइयों, बच्चों से बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य बनाने के प्रावधान का उल्लेख है. प्रांतीय विधानसभा के मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल के सदस्य सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध विधानसभा सचिवालय को ‘‘सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2021’’ का एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे वयस्कों के अभिभावकों जिनकी 18 साल की उम्र के बाद भी शादी नहीं हुई हो, उन्हें जिले के उपायुक्त के समक्ष इसकी देरी के उचित कारण के साथ एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा.

प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि शपथपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले अभिभावकों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. रशीद के अनुसार, अगर विधेयक को कानून बनाने के लिए मंजूरी मिल जाती है तो इससे समाज में खुशहाली आएगी.

…यह माता-पिता की जिम्मेदारी’

प्रस्तावित विधेयक पेश होने के बाद जारी एक वीडियो बयान में रशीद ने कहा कि देश में सामाजिक कुरीतियां, बच्चों से बलात्कार, अनैतिक गतिविधियां और अपराध बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इन सब को नियंत्रित करने के लिए… मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद शादी करने का अधिकार दिया गया है. इसे पूरा करना उनके अभिभावकों, विशेषकर उनके माता-पिता की जिम्मेदारी है.’’

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

यह तमाम महान चिकित्सा वैज्ञानिकों का अपमान है!

कर्नाटक: भगवान से कम नहीं है डॉ. के मल्हार राव मल्ले, महज 20 रुपए में करते हैं इलाज

रोज 150 स्ट्रीट डॉग्स को चिकन बिरयानी खिलाते हैं नागपुर के ज्योतिषी

ब्राजील सरकार की महिलाओं से अपील- जब तक कोरोना तब तक ना करें गर्भधारण

Leave a Reply