एमपी: बसपा विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- वह कोर्ट से खेल न खेले

एमपी: बसपा विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- वह कोर्ट से खेल न खेले

प्रेषित समय :21:29:43 PM / Tue, Jun 1st, 2021

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से बसपा विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने विधायक के पति की जमानत याचिका पर कोई राहत देने से इन्कार करते हुए सख्त हिदायत दी कि वे कोर्ट के साथ खेल न खेलें. उल्लेखनीय है मप्र की बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या में नामजद होने के कारण जेल में हैं. जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी.

हत्यारोपित को जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा कि वह कोर्ट से खेल न खेले

इस पर कोर्ट ने कहा कि हत्यारोपित को जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि इसके लिए वे उचित मंच पर जाएं. इस पर गोविंद सिंह के वकील ने कहा कि क्या वे ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं दे रहे, न ही कोई राहत दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई खेल न खेलें.

कोर्ट ने कहा कि गोविंद सिंह के खिलाफ हत्या के अलावा 17 और मामले लंबित हैं. फरारी के कारण उसके खिलाफ एक बार निगरानी नोटिस भी जारी हो चुका है. कोर्ट के तेवर देख गोविंद सिंह के वकील राज किशोर चौधरी ने जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी.

जस्टिस शाह ने कहा कि गोविंद सिंह को पुलिस की सुरक्षा इसलिए मिली है, क्योंकि उसकी पत्नी विधायक हैं. पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय उसे सुरक्षा दे रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में जमानत देने नहीं जा रहे हैं. उल्लेखनीय है गोविंद सिंह लंबे समय से फरार था. पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के डीजीपी को गोविंद सिंह को पांच अप्रैल तक गिरफ्तार करने या सख्त कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद पुलिस ने उसे 28 मार्च को गिरफ्तार कर लिया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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