मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लगी पाबंदियों में छूट देने का ऐलान किया है. ये छूट सोमवार से लागू होगी. इसके तहत तमाम जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सिजन बेड की उपल्बधता के हिसाब से ढील दी जाएगी. ऑनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान शक्रवार देर रात राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वड्डेटीवार ने किया. सरकार के इस फैसले को यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय वड्डेटीवार के राज्य के अनलॉक होने की घोषणा के कुछ ही देर बाद राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी कर कहा था कि ये आखिरी फैसला नहीं है.
सरकार की ओर से शुक्रवार देर रात जारी आदेश के आदेश के मुताबिक, शहरों और ज़िलों को पांच अलग-अलग लेवल में रखा गया है. पहले चरण में जिन जिलों को अनलॉक किया जाएगा, उनमें अहमदनगर, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, ठाणे और वर्धा है. राजधानी मुंबई को भी अलग-अलग उपनगरीय क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग लेवल में रखा जाएगा. आईए एक नज़र डालते हैं कि अलग-अलग लेवल में किस तरह से छूट दी जाएगी.
लेवल-1: जहा पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं.
लेवल 2: यहां ऐसे ज़िलों को रखा जाएगा जहां पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड 25% से 40% तक भरे हैं.
लेवल 3: वो ज़िले जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से 10% तक और ऑक्सीजन बेड 40% से ज्यादा भरे हैं.
लेवल 4: इस श्रेणी में उन ज़िलों को रखा जाएगा, जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से 20% तक है और ऑक्सीजन बेड 60% तक भरे हैं.
लेवल 5: ऐसे जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से अधिक और 75% से अधिक ऑक्सीजन बेड भरे हैं.
किस लेवल में क्या खुलेंगे?
>> लेवल 1
मॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स, नाट्यगृह, रेस्टोरेंट शुरू किए जाएंगे. लोकल सेवा के लिए स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंध विभाग तय करेगा. सार्वजनिक मैदान खुलेंगे, वाकिंग साइकलिंग को इजाजत, 100% क्षमता से सरकारी कार्यालय खुलेंगे, स्पोर्ट्स, शूटिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इजाजत रहेगी, शादी समारोह, जिम, सलून, स्पा-ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत होगी. सार्वजनिक परिवहन शुरू होंगे.
>>लेवल 2
सभी दुकानें खुलनी शुरू होंगी. मॉल, थिएटर्स, रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स और नाट्यगृह 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. लोकल ट्रेन की सेवा सिर्फ अति आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों के लिए होगी. सरकारी कार्यालय 100% क्षमता से खुलेंगे, सार्वजनिक मैदान खुले रहेंगे, वाकिंग और साइकलिंग की इजाजत रहेगी. स्पोर्ट्स के लिए सुबह 5 से 9 और शाम 5 से रात 9 बजे तक इजाजत रहेगी. शूटिंग के लिए इजाजत, शादी समारोह के लिए हॉल की क्षमता से 50% अथवा 100 लोगों को इजाजत रहेगी. जिम सलून स्पा ब्यूटी पार्लर 50% क्षमता से, सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन 100%, बंदी लागू रहेगी.
>>लेवल 3
जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी, बाकी दुकानें सोमवार से शुक्रवार 4 बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें शनिवार-रविवार बंद रहेंगी.
>>लेवल 4
जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी.
>>लेवल 5
जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. वीकेंड पर मेडिकल के अलावा बाकी दुकानें बंद रहेंगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र सरकार की पहल: अपने गांव को ‘कोरोना मुक्त’ बनाओ और जीतो 50 लाख
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