जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा निर्णय, ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं लगेगा, वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा निर्णय, ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं लगेगा, वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी

प्रेषित समय :16:48:19 PM / Sat, Jun 12th, 2021

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर को ही बरकरार रखने का फैसला किया गया. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है.

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.

75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा. सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेज और टेंपरेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी और एंबुलेंस पर 12 फीसदी कर दी गई है. ये दरें सितंबर तक वैलिड होंगी. मंत्रियों के समूह ने इनमें अगस्त तक कटौती की सिफारिश की थी.

बता दें कि 28 मई को हुई पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन का फैसला किया गया था. गौरतलब है कि जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

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