ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयोग होने वाली दवा से इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाये सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयोग होने वाली दवा से इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाये सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

प्रेषित समय :14:55:27 PM / Thu, May 27th, 2021

नई दिल्ली. देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. देश में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन अम्फोटेरिसिन-बी की किल्लत हो गई है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से अम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाने को कहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इंजेक्शन अम्फोटेरिसिन-बी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स को फिलहाल हटाए, जब तक कोर्ट इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं देता. इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये इंजेक्शन विदेश से मंगाता है तो उसको सरकार को एक बांड भर के देना होगा कि अगर सरकार अम्फोटेरिसिन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी रद्द नहीं करती तो वो भविष्य में सरकार द्वारा मांगने पर इम्पोर्ट ड्यूटी अदा की जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं देनी होगी.

इससे पहले केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौडा ने बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज में अहम भूमिका निभाने वाली दवा अम्फोटेरिसिन-बी की 29,250 अतिरिक्त शीशियां विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश को मुहैया कराई गई हैं. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दवा की आपूर्ति मरीजों की संख्या के आधार पर की गयी है. देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय ब्लैक फंगस के करीब 11,717 मामले हैं.

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