एमपी का जबलपुर अनलॉक, 14 जून से शाम 7 बजे तक खुलेगा बाजार, होटल, रेस्टारेंट, ढाबा रात 9 बजे तक खुलेगें, देखे वीडियो

एमपी का जबलपुर अनलॉक, 14 जून से शाम 7 बजे तक खुलेगा बाजार, होटल, रेस्टारेंट, ढाबा रात 9 बजे तक खुलेगें, देखे वीडियो

प्रेषित समय :19:02:10 PM / Sun, Jun 13th, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर 14 जून सोमवार से  अनलॉक हो जाएगा, जिसमें बाजार शाम 7 बजे तक खुलेगें, वहीं होटल, ढाबा व रेस्टारेंट रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेगें. इस आशय का निर्णय आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है. इसके अलावा शादी-विवाद के कार्यक्रम में दोनों ही पक्षों से 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

बताया जाता है कि जबलपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग से लेकर आमजन ने राहत की सांस ली है, जिसके चलते आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, जिसके चलते 14 जून सोमवार से जबलपुर अनलॉक हो रहा है, अनलॉक में शहर के बाजार, व्यापारिक संस्थान शाम 7 बजे तक खुल सकेगें, वहीं होटल, ढाबा व रेस्टारेंट रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलेगें जा सकेगें. बाजार, होटल, रेस्टारेंट खुलने को लेकर अब व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है. इसके अलावा शादी-विवाह में वर-वधु पक्ष से 20-20 लोग ही शामिल हो पाएगें. गौरतलब है कि कोरोना को लेकर प्रदेश में अब बेहतर स्थिति है, जबलपुर, भोपाल व इंदौर में ही दो अंकों में मरीज मिल रहे है, अन्य शहरों में मरीज की संख्या एक के अंक पर आ गई है, पाजिविटी रेट 0.3 प्रतिशत रह गया है, देश में अब कम मामले संभवत मध्यप्रदेश में ही रह गए है.

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध-

-राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयेाजन, मेला, धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि पर रहेगा प्रतिबंध.
-स्वीमिंग पुल, पार्क में आमजन के प्रवेश पर रोक रहेगी.
-शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, सिनेमाघर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम बंद रहेगें.
-सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, पुजारी, मौलवी, पादरी, धर्मगुरु को ही अधिकतम पांच लोगों के साथ पूजा, पाठ की अनुमति होगी, आमजन के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
शर्ता के साथ इन्हे अनुमति मिलेगी-
सभी स्कूल, कालेज, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेगें, सिर्फ आनलॉइन पढ़ाई की अनुमति होगी.
-निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी.
-अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
-विवाह में अधिकतम 40 लोग की अनुमति होगी.
-आयोजक को नाम के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से आयोजन के दो दिन नाम बताने होंगे.
-उल्लंघन पर वर-वधु व आयोजन स्थल के मालिक पर कार्रवाई होगी.
-मैरिज हॉल व शादी.विवाह घर अभी बंद रहेंगे.
ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं की दुकान से होम डिलीवरी की अनुमति होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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