पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को कोरोना संकटकाल में एक और झटका लगने वाला है, बिजली दर बढ़ाने के साथ बिजली के दाम 6.25 तक बढ़ाने का रास्ता खुल गया है, जबलपुर हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली की दरेेें तय करने पर लगाई गई रोक हटा दी है, इसके अलावा हाईकोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसपर सुनवाई के बाद बिजली की दरें तय करने पर रोक लगाई गई थी.
बताया जाता है कि प्रदेश की तीनों विद्युत कंपनियों ने जनवरी में नियामक आयोग में बिजली के रेट में 6.25 प्रतिशत वृद्धि की याचिका दायर की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, 15 जून को हाईकोर्ट ने इसपर रोक हटा दी है, अब एमपी राज्य विद्युत नियामक आयोग वित्तीय वर्ष 2021-222 के लिए टैरिफ आर्डर जारी करने के लिए स्वतंत्र है. मप्र पावर मैनेजमेंट की ओर से राज्य विद्युत नियामक आयोग में 6.25 प्रतिशत दर बढ़ाने की टैरिफ याचिका लगाई है. कंपनी ने इसके पीछे 44 हजार 814 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व की जरूरत बताते हुए करीब 3000 करोड़ रुपए की कमी होना बताया है. पूर्व में जनवरी से मार्च तक 3 महीने के लिए दरें 1.98प्रतिशत पहले ही बढ़ाई जा चुकी है. फिलहाल 100 एवं 150 यूनिट की खपत वालों को इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है. इसे जारी रखने का निर्णय राज्य सरकार को करना है. टीकमगढ़ के अधिवक्ता निर्मल लोहिया ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाने के खिलाफ याचिकाकर्ता की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की. 16 मार्च 2021 को जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुनाते हुए विद्युत नियामक आयोग को साल 2021.22 का टैरिफ आदेश सुनाने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा नेचुरल जस्टिस का मतलब व्यक्तिगत सुनवाई नहीं है. याचिकाकर्ता चाहें तो अपीलीय अधिकरण के सामने अपील कर सकते हैं और राज्य विद्युत नियामक आयोग को समय सीमा में टैरिफ याचिका पर अपना आदेश सुनाना चाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश की जेलों से कोरोना महामारी के चलते रिहा किये गये 4,500 कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ी
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