कोटा. रेलवे कर्मचारियों की अनेक समस्याओं पर आज मंगलवार 22 जून को नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ विभागीय परिषद की बैठक में एआईआरएफ- डबलूसीआरईयू ने कर्मचारियों की अनेक ज्वलंत मांगों को पूरी ताकत से उठाया, जिस पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिसमें अब एक्ट अप्रेंटिस की रिक्तियों को महाप्रबंधक स्तर पर भरा जाने का मामला प्रमुख है.
वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने विभागीय परिषद की बैठक में भाग लेते हुये बताया कि कई वर्षों से एक्ट अप्रेन्टिस रेलवे में नियुक्ति के लिये प्रतीक्षारत थे, रेलवे बोर्ड ने आरआरसी के तहत एक्ट अप्रेन्टिसों के लिये 20 प्रतिशत कोटा तय कर दिया था. इस पर ऑल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन (एआईआरएफ) ने मांग रखी थी कि आरआरसी से 20 प्रतिशत कोटे से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेन्टिसों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. इसको महाप्रबंधक स्तर पर ही लागू किया जाये. रेलवे बोर्ड ने एआईआरएफ की मांग पर आरआरसी की बजाय पूर्व की भांति महाप्रबंधक स्तर पर रिक्तियों को एक्ट अप्रेन्टिसों से भरने की कार्यवाही हेतु प्रोसेस किया जाये. इस पर सहमति बन गई है, जिसे रेलमंत्री के अप्रूवल के लिये भेजा जायेगा.
बंद नहीं होंगे लाइन बाक्स
इसी प्रकार रनिंग स्टाफ गार्ड/ड्राईवर के लाईन बॉक्स बन्द नहीं किये जायेंगे, इन्हें चालू रखा जायेगा. साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रेलवे आवासों में वर्तमान में एसी/कूलर/फ्रिज के इलेक्ट्रिक पॉईंट नहीं लगाये जाते थे, जिससे रेलकर्मचारियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था.
रेल आवासों में लगेेंगे एसी, कूलर, फ्रिंज के प्वाइंट
बैठक में निर्णय लिया गया कि अब रेलवे आवासों में आवश्यकतानुसार एसी/कूलर/फ्रिज के इलेक्ट्रिक पॉईंट लगाये जायेंगे. इसी प्रकार सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी. कई वर्षों से यह प्रक्रिया बन्द थी.
आवधिक स्थानांतरण की तारीख भी बढ़ाई
इसी प्रकार ऑल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष मांग रखी थी कि कोरोना महामारी के चलते रेलकर्मचारियों के आवधिक स्थानान्तरण की अन्तिम तारीख को बढ़ाया जाये जो कि पूर्व में 30.06.2021 थी. रेलवे बोर्ड ने एआईआरएफ की मांग को जायज मानते हुये रेलकर्मचारियों के आवधिक स्थानान्तरण की अन्तिम तारीख 30.06.2021 को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2021 कर दी है. इस आदेश से रेलकर्मचारियों के आवधिक स्थानान्तरण 30 सितम्बर 2021 तक नहीं हो सकते.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रेलवे ने स्टाफ के तबादलों पर 30 सितम्बर तक लगाई रोक, डबलूसीआरईयू-एआईआरएफ ने बनाया था दबाव
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