भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेश और उद्योग को सुलभ और सुगम बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाई गई है. साथ ही लैंड यूज (भूमि उपयोग) के नियमों में भी परिवर्तन किया गया है. इस प्रक्रिया को आमजन के लिये सहज बनाते हुए उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े यह भी सुनिश्चित किया गया है.
उन्होंने कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिये ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रणाली को भी सरल बनाया गया है. इसके अतिरिक्त कार्यों और सेवाओं के लिए ठेकेदारों के पंजीयन की प्रक्रिया भी सरल की गई है. पहले जनता को भूमि उपयोग में परिवर्तन करने के लिए ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता था और इसमें एक लम्बा समय भी लग जाता था. पहले की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों में बार-बार जाना और बड़ी संख्या में दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करना, भुगतान और अनुमति की हार्ड कॉपी भौतिक रूप से प्राप्त करना जैसी सरकारी औपचारिकताएँ थीं.
इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब कृषि को गैर कृषि भूमि में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इस सम्बन्ध में 2018 में भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन किया गया. अब मास्टर प्लान में दर्शाई गई भूमि को ऑनलाइन आवेदन कर परिवर्तित किया जा सकता है.
इस प्रक्रिया को सरकार द्वारा अब ऑनलाइन और सरल भी कर दिया गया है. https://mpbhulekh.gov.in/ पर ऑनलाइन सूचना और आवश्यक शुल्क के भुगतान से भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया आसानी से की जा सकेगी. इस संशोधन के बाद अब अधिकारियों से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. डायवर्सन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब रिकॉर्ड, नक्शा और खसरा को तदनुसार ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा. प्रदेश में 23 अक्टूबर 2020 तक इस सरल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 65,373 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी के जबलपुर में टेंकर के कुचलने से युवक की मौत
एमपी के जबलपुर में श्रमिकों से भरा वाहन पलटा, 15 घायल
क्या 14 जुलाई को जारी होगा एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यह है हकीकत
रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में किया बदलाव, जबलपुर- कटरा भी शामिल, यहां देखें पूरी लिस्ट
Leave a Reply