जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने जलाशय बचाने का आदेश भी दिया है. हाईकोर्ट ने खंदारी जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम जारी रह सकता है. बाकी अन्य किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लग गई है. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब डुमना एयरपोर्ट से लगी जमीन पर प्रस्तावित प्रदेश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी हो या फिर लोकायुक्त कार्यालय सहित तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है.
चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि डुमना के खंदारी जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र में आवंटित या प्रस्तावित प्रोजेक्ट को वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने के लिए विचार किया जाए. इस आशय की एक रिपोर्ट अगली सुनवाई यानी 2 अगस्त को पेश की जाए.
नेपियर टाउन निवासी जगजीत सिंह फ़्लोरा और अन्य ने डुमना नेचर रिजर्व में टाइगर सफारी के निर्माण को लेकर याचिका दायर की थी. इसमें निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान बताया गया कि डुमना क्षेत्र में स्पोर्ट्स सिटी सहित कई प्रोजेक्ट को अनुमति दी जा रही है. जबकि यह क्षेत्र खंदारी जलाशय का जल ग्रहण क्षेत्र है. अगर इस क्षेत्र में निर्माण कार्य हो जाते हैं तो जलाशय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा.
इस आवेदन के साथ तालाबों के संरक्षण के लिए वर्ष 1997 में दायर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की याचिका में 2015 में पेश की गई एनवायरमेंट प्रोटक्शन एंड कोऑर्डिनेशन आर्गेनाइजेशन ऐपको रिपोर्ट को भी पेश किया गया. इसमें कहा गया है कि खंदारी जलाशय के कैचमेंट एरिया को संरक्षित किया जाए और इस क्षेत्र में पौधारोपण किया जाए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर के वैक्सीनेशन सेंटरों में सफेदपोशों का कब्जा..!
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