बकरीद पर कोविड नियमों में ढील पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से मांगा जवाब

बकरीद पर कोविड नियमों में ढील पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से मांगा जवाब

प्रेषित समय :13:19:04 PM / Mon, Jul 19th, 2021

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से बकरीद के मद्देनजर कोविड-19 प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर आज जवाब दाखिल करने को कहा है. ईद-उल-अजहा (बकरीद) से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह ढील ऐसे वक्त में दी गई है जब राज्य में कोविड मामलों और टेस्ट पॉजिटिविटी  रेट में वृद्धि देखी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट अब कल यानी मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा.

बता दें केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में ढील देने के सरकार के फैसले की रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ ने आलोचना की. IMA ने सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि अगर कांवड़ यात्रा गलत है, तो बकरीद पर पाबंदियों में ढील देना भी गलत है. खासकर ऐसे राज्य में जो फिलहाल कोविड-19 के केन्द्रों में शुमार है.

उन्होंने ट्वीट किया, केरल सरकार द्वारा बकरीद समारोह के लिए 3 दिनों की छूट प्रदान करना निंदनीय है क्योंकि राज्य फिलहाल कोविड-19 के केन्द्रों में से एक है. अगर कांवड़ यात्रा गलत है, तो बकरी पर सार्वजनिक समारोह की छूट देना भी गलत है. वहीं, IMA ने रविवार को केरल सरकार से इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध करते हुए इसे चिकित्सा आपातकाल के समय गैर जरूरी और अनुचित बताया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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