नई दिल्ली: रिलायंस और फ्यूचर रिटेल को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल में विलय होने के 24 हजार करोड़ के सौदे पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगापुर में आया इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला भारत में लागू है. इमरजेंसी आर्बिट्रेशन ने इस सौदे पर रोक लगाई थी. अमेजन ने इस विलय सौदे का विरोध किया था. इस फैसले के बाद रिलांयस के शेयर 1.33 फीसदी तक गिर गए.
दरअसल, अमेरिकी ई-रिटेल कंपनी अमेजन 24,713 करोड़ के इस सौदे के खिलाफ है. अमेजन का कहना है कि सिंगापुर में इमरजेंसी आर्बिट्रेटर इस सौदे पर रोक लगा चुके हैं. इसके रहते फ्यूचर का रिलायंस में विलय नहीं हो सकता.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल को इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का आदेश मानने के लिए कहा था. इससे विलय का सौदा खटाई में पड़ गया था. फ्यूचर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि भारतीय कानूनों में इस तरह के इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की कोई मान्यता नहीं है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, व्याभिचार का कोई सबूत नहीं तो DNA टेस्ट की अनुमति नहीं
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