पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित केन्द्रीय जेल में दंडित बंदी की असामान्य परिस्थितियों में मौत के मामले में राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति न दिए जाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन के मुख्य सचिव, गृह, जेल विभाग के प्रमुख सचिवो सहित डीजीपी व जेल डीजी को नोटिस जारी करते हुए 6 सितम्बर तक जबाव मांगा है.
हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मानवाधिकार आयोग की ओर से कहा गया कि 22 मार्च 2015 को केन्द्रीय जेल इंदौर में दंडित बंदी अंसार पिता मिस्त्री अहमद निवासी उज्जैन की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई थी, मानवाधिकार आयोग ने जेल अभिरक्षा में मृत्यु होने पर संज्ञान लिया, मामले की जांच में आयोग ने पाया कि बंदी अंसार की मौत सिर में चोट आने के कारण हुई है, जिसपर आयोग ने जीवन, स्वास्थ्य व सुरक्षा के मानव अधिकारों की घोर उपेक्षा पाते हुए राज्य शासन को मृतक बंदी के वैध वारिसों को 05 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा 20 मार्च 2020 को की थी. जिसपर उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग ने इस अनुशंसा का पालन करने से इंकार कर दिया था, जिसके विरुद्ध आयोग ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 6 सितम्बर तक राज्य शासन के मुख्य सचिव, गृह व जेल विभाग के प्रमुख सचिवों सहित डीजीपी व डीजी जेल से जबाव मांगा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली से इंदौर आ रही विस्तारा का विमान से पक्षी टकराया, करीब 100 यात्री सुरक्षित
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