नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के आरोपों से बरी हो गए हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में थरूर को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है. पत्नी की हत्या के आरोपों से बरी होने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पिछले 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था.
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा सत्यमेव जयते! सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर को बरी कर दिया है.
शशि थरूर पर क्या था आरोप
साल 2018 में 14 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया था. इसमें सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपित बनाया गया था. शशि थरूर पर सुनंदा को प्रताडऩा देने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दक्षिण दिल्ली स्थित पांच सितारा होटल के कमरे में मृत पाई गई थी. आरोप-पत्र में सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए शशि थरूर को आरोपित बनाया गया था. थरूर इस मामले में जमानत पर रिहा थे और अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.
क्या है मामला
सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के पांच सितारा होटल में हुई थी. मौत से कुछ दिनों पहले सुनंदा ने आरोप लगाया था कि उनके पति शशि थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध हैं. सुनंदा की मौत के बाद शशि थरूर के खिलाफ धारा 307, 498 ्र के तहत केस दर्ज किया था. यह मामला काफी हाईप्रोफाइल केस था. 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली के द्वारका में कृष्णा होटल में लगी भीषण आग, अब तक दो शव बरामद
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