पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में अब देशी व विदेशी शराब दुकान से ग्राहक को शराब के साथ उसका बिल भी देना होगा, बिना बिल दिए अब दुकानदार शराब नहीं बेच पाएगा, इस आशय के आदेश आज आबकारी आयुक्त ने जारी किए है.
बताया जाता है कि प्रदेश के सभी जिलों में फुटकर देशी व विदेशी शराब दुकानों मेें मनमाने रेट पर शराब की बिक्री की जाती रही, यहां तक कि जबलपुर में तो शराब माफिया द्वारा सिंडीकेट बनाकर शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसके चलते ग्राहकों को कई गुना मंहगी शराब खरीदना पड़ती रही, कई बाद इस बात की शिकायत शासन स्तर तक की गई की, धीरे धीरे सिंडीकेट बनाकर शराब बेचने का सिलसिला प्रदेश के कई जिलों में शुरु हो गया, स्थिति ऐसे बनी कि ग्राहक को 200 रुपए की शराब भी 350 रुपए तक खरीदना पड़ती रही. लगातार मिल रही शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी आयुक्त ने आज आदेश जारी कर दिया है कि देशी व विदेशी शराब की फुटकर दुकानों में शराब के साथ बिल देना अनिवार्य होगा, बिना बिल के अब कोई भी दुकान से शराब की बिक्री नहीं की जाएगी, उक्त बिल शराब दुकान के संचालक को पिं्रट कराना होगा, जिसे संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा, इसके बाद उक्त बिल पर ही शराब की बिक्री की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त बिल को ठेका की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार को अपने पास रखना होगा, इसके अलावा अब देशी व विदेशी शराब दुकानों में प्रशासनिक अधिकारी का मोबाइल नम्बर भी अनिवार्य रुप से लिखना होगा, जिससे शराब दुकान से बिल नहीं मिलता है या मंहगी शराब बेची जा रही है तो ग्राहक उक्त नम्बर पर फोन करके शिकायत कर सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर में पीए के पदों पर भर्ती, स्नातक पास करें आवेदन
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